Thursday, June 1, 2023
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MC Shimla Election: मतदान के दौरान घातक हथियार साथ लेकर चलने पर रहेगा प्रतिबंध

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India news: (इंडिया न्यूज़), MC Shimla Election, शिमला: हिमाचल प्रदेश में नगर निगम शिमला चुनाव ( MC Shimla Election) को संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने नगर निगम चुनाव को लेकर आदेश जारी किया है जिसमें बताया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला शिमला में पंचायती राज संस्थाओं के लिए मतदान 2 मई 2023 को सुनिश्चित किया गया है। सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी तरह के घातक हथियार लेकर चलने पर पूरी तरह से मनाही रहेगी।

घातक हथियार लेकर चलने पर रहेगी रोक

इस कड़ी में जिला शिमला की उन ग्राम पंचायतों में, जहाँ 02 मई को मतदान होगा, वहां सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति बनाये रखने हेतु कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्र अथवा घातक हथियार अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। यह आदेश कानून व्यवस्था बनाये रखने वाले सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा। आदेशों की अवहेलना करने वालों पर राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158-आर तथा अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। अमल में लाई जाएगी।

2 मई को होगा मतदान

हिमाचल प्रदेश में नगर निगम शिमला चुनाव 2 मई को होगा। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। नगर निगम शिमला चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे। इस परिणाम को शिमला नगर निगम के हेडक्वार्टर से घोषित किया जाएगा। 6 मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

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Ashish Mishra
Ashish Mishra
Journalist, India News.
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