Thursday, June 1, 2023
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Mandi News: मंडी के जंगल में ज्वलनशील पदार्थ ले जाने से बचें, लग सकता है दस हजार का जुर्माना

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India news (इंडिया न्यूज़), Mandi News, मंडी: हिमाचल प्रदेश में वन विभाग गर्मियों के समय में जंगलों में लगने वाली आग से बचने के लिए जुर्माने का प्रावधान कर रही है। अब जंगलों में ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर वन मंडल जोगिंद्रनगर ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। सरकारी आदेशों को न मानने वालों के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है, ऐसे लोगों पर दस हजार तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए पांच जून तक अलर्ट जारी किया गया है।

गर्मियों के मौसम में आग से बचने के लिए जारी किया गया आदेश 

प्रदेश में जंगलों में आग की आशंका को देखते हुए वन विभाग ने दस हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह आदेश वन परिक्षेत्र धर्मपुर, कमलाह, लडभड़ोल, उरला, जोगिंद्रनगर और टिक्कन के लिए जारी हो गया है। 40 अति संवेदनशील बीटों में धूम्रपान करने पर भी रोक लगा दिया गया है। वन परिक्षेत्र को जंगलों को आग के हवाले करने वालों पर आपराधिक मामले दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।

आग लगाने का प्रयास करने पर दर्ज होगा मामला

जंगल में आग लगाना गैर जमानती माना जाता है। अगर किसी ने वन संपदा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। जंगलों में आग लगाने वाले लोगों पर दो साल की सजा का प्रावधान किया गया है। वन मंडलाधिकारी राकेश कटोच ने बताया कि वनमंडल के सभी अधिकारियों से वीडियो के जरिए बैठक करके आदेश दिया गया है कि अगर उनके क्षेत्र के जंगलों में कोई भी व्यक्ति ज्वलनशील पदार्थ ले जाता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएं
Ashish Mishra
Ashish Mishra
Journalist, India News.
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