Saturday, March 25, 2023
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राजधानी में विभिन्न स्थानों पर धरने, प्रदर्शन, रैलिया और जुलूस निकालने पर रोक, दो माह के लिए लगाई गई रोक, आदेश जारी

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इंडिया न्यूज़, Shimla News : जिला दण्डाधिकारी शिमला आदित्य नेगी ने शिमला नगर के विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक सभा आयोजित करने, जुलूस निकालने, रैलियां प्रदर्शन, नारे लगाना, बैंड बजाने, हथियार ले जाने पर पूर्णतयः रोक लगाई गई है। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी ने बुधवार को आदेश जारी कर दिए। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक छोटा शिमला से कनेडी हाउस तथा रिज, रेंडीजव्स रेस्टोरेंट से रिवोली सिनेमा 150 मीटर दूरी स्कैंडल प्वाईंट से कालीबाड़ी मंदिर तक।

सम्पर्क मार्ग कार्ट रोड से मझीठा हाउस

छोटा शिमला गुरुद्वारा से छोटा शिमला कुसुम्पटी रोड सम्पर्क मार्ग पर यह प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा छोटा शिमला चौक से राजभवन होते हुए ओकओवर तक, पैदल पथ छोटा शिमला गुरुद्वारा से कुसुम्पटी रोड, सम्पर्क मार्ग कार्ट रोड से मझीठा हाउस, एजी ऑफिस से कार्ट रोड तक, सीपीडब्लयूडी कार्यालय से चौड़ा मैदान तक, उपायुक्त कार्यालय के ऊपर पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की तरफ 50 मीटर तक शामिल है।

जनसभाएं तथा बैंड को आयोजित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य

आदित्य नेगी ने बताया कि रैलियां, प्रदर्शनी, जनसभाएं तथा बैंड को आयोजित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा। यह आदेश पुलिस, पैरा मिलिट्री तथा मिलिट्री पर्सनल को ड्यूटी करने के दौरान लागू नहीं रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी दो महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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Sachin
Sachin
Learner , Hardworking , Aquarius hu toh samajh lo kya kya hounga .....
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