Friday, June 9, 2023
HomeशिमलाTCP: हिमाचल में भवनों की एटिक को लेकर हुआ नया नियम...

TCP: हिमाचल में भवनों की एटिक को लेकर हुआ नया नियम तैयार, इससे नए प्लॉट के मालिकों को होगा फायदा

- Advertisement -

India News(इंडिया न्यूज़), TCP: हिमाचल सरकार द्वारा जल्द ही कुछ इलाकों को रिहायशी बनाने का कार्य शुरु कर दिया जाएगा। जिसके चलते भवनों की एटिक को रिहायशी बनाने को लेकर नियम तैयार कर लिया गया हैं।  वहीं विधि विभाग से मंजूरी मिलने के बाद सरकार अब इसको लेकर आपत्तियां और सुझाव मांग रही है। जिसके बाद सरकार इसकी अधिसूचना जारी करेंगे। हांलाकि भवन मालिकों को एटिक की ऊंचाई बढ़ाने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (TCP) और या फिर शहरी निकायों में नक्शा रिवाइज करवाना होगा।

नए प्लॉट के मालिकों को होगा फायदा

वहीं एटिक की ऊंचाई को 3.05 मीटर ऊंचा करवाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं नक्शे के विपरीत जिन भवन मालिकों ने 10 फीसदी तक निर्माण किया है, उन लोंगो को इसका लाभ मिलेगा। यहां तक इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा हैं कि भवनों की ऊंचाई ज्यादा न हो। बता दें सरकार के इस फैसले से नए प्लॉट के मालिकों को बहुत फायदा होगा। क्योंकि इसके नक्शे को वो पास करवाकर निर्माण कार्य के दौरान सीधे तौर पर एटिक को रिहायशी बना सकेंगे।

बिजली और पानी के कनेक्शन मिलेंगे एटिक में

बता दें कि, अधिसूचना के तहत शिमला प्लानिंग एरिया में ढाई मंजिला भवन नक्शा पास करने की अनुमति है। वहीं, एटिक द्वारा मंजिल बनाए जाने से वहां के लोगों को इससे फायदा होगा। जिससे की एटिक में बिजली और पानी के कनेक्शन मिल सकेंगे। इससे पहले शिमला में एटिक में रहने की अनुमति नहीं थी। जिसके चलते एटिक की सेंटर से ऊंचाई 2.70 मीटर होने से इसे मंजिल नहीं माना जाता था। अब सरकार ने कैबिनेट की बैठक में एटिक की ऊंचाई 3.05 मीटर किए जाने पर इसे रिहायशी बनाने का फैसला लिया है।

ये भी पढ़ें- Himachal Weather: प्रदेश में आने वाले 4 दिन भी खराब रहेगा मौसम, जानें ताजा अपडेट

 

RELATED ARTICLES

Most Popular