Wednesday, June 7, 2023
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Himachal: प्रदेश में अब बिना लाइसेंस नहीं ला सकते बाहरी राज्यों से शराब, नहीं तो झेलनी पड़ सकती हैं यह मुश्किलें

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India News(इंडिया न्यूज़), Himachal: हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों की शराब को ला कर बेचने के लिए आपको अब लाइसेंस की जरुरत है। बता दें  प्रदेश के सभी सीमावर्ती इलाकों में 2 तरह की टीमें बनाई गई हैं, जो बाहरी राज्यों से आने वाली शराब को पकड़ ने में मदद करेगी। वहीं इस विशेष अभियान को सूबे के 13 राजस्व जिलों में कर एवं आबकारी विभाग ने शुरू किया है। बता दें अब से शराब की तस्करी करने वालों पर आबकारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होगी।

बाहरी राज्यों से आने वाली 100 लीटर शराब हुइ जब्त

बता दें रविवार को कर एवं आबकारी विभाग की विभिन्न टीमों ने लई जानें वाली बाहरी राज्यों की 100 लीटर शराब को जब्त कर लिया। जिसके बाद अब सोलन, सिरमौर, बद्दी, ऊना, चंबा, कांगड़ा और नूरपुर जैसी इन जगाहों पर कर एवं आबकारी विभाग ने कड़ी निगरानी रखना शुरू कर दिया है। बाहरी राज्यों से आने वाली शराब को पकड़ ने के लिए दो-दो विशेष टीमें बनाई गई हैं।

विशेष टीमें प्रदेश में आने वाले सभी रास्तों पर रखेंगी नजर

दरअसल प्रदेश में आने वाले सभी रास्तों पर विशेष टीमें नजर रखेंगी। फिर ऐसे ही व्यवसायिक प्रयोग के लिए बाहरी राज्यों से लाई शराब की गाड़ियों को पकड़ा जाएगा। वहीं प्रदेश में तैयार होने वाली शराब की गुणवत्ता जांचने को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पहले ही शुरू कर दिया गया है।

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